सेनेगल में समलैंगिक संबंधों से जुड़े मामले में 32 लोगों पर मुकदमा चलेगा
उत्तर-पश्चिमी सेनेगल के लूगा शहर में अभियोजन पक्ष ने 30 अक्टूबर 2026 को बताया कि 32 लोगों के खिलाफ मामला सुनवाई के लिए अदालत भेजा गया है। सेनेगल की समाचार एजेंसी एपीएस के अनुसार, जांच मजिस्ट्रेट ने 15 अक्टूबर को यह फैसला किया। स्थानीय समाचार माध्यम iGFM ने बताया कि सुनवाई 12 नवंबर को तय की गई है।
जांच 23 अप्रैल को शुरू हुई थी। आरोपों में आपराधिक साजिश, “प्रकृति के विरुद्ध कृत्य”, जानबूझकर एचआईवी फैलाना, दूसरों की जान खतरे में डालना, गैरकानूनी ढंग से निजी जानकारी जुटाना और यौन उत्पीड़न शामिल हैं। सेनेगल की दंड संहिता में “प्रकृति के विरुद्ध कृत्य” की श्रेणी में समान लिंग के लोगों के बीच यौन संबंध आते हैं।
मार्च में सेनेगल ने इस धारा के तहत सजा बढ़ाई। संशोधित कानून में पांच से दस साल की कैद का प्रावधान है।
उरानिया ने पहले कानून में बदलाव और सेनेगल में उस पर हुई प्रतिक्रियाओं पर खबर दी थी।


