ताइपे ने क्षेत्रीय कर लाभों के लिए समलैंगिक और विषमलिंगी जोड़ों को समान अधिकार दिए
ताइवान की राजधानी ताइपे के अधिकारियों ने घोषणा की है कि समलैंगिक विवाहित जोड़ों को अब विषमलिंगी (हेटेरोसेक्सुअल) परिवारों के समान ही क्षेत्रीय कर लाभ (टैक्स बेनिफिट) मिलेंगे। ताइपे राजस्व सेवा के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त मंत्रालय के 23 जुलाई 2026 के निर्देश पर आधारित नए नियम उस कानूनी खामी को दूर करते हैं, जिसके कारण पहले समलैंगिक विवाहों में सीधे रिश्तेदारों और द्वितीय श्रेणी के रिश्तेदारों को ससुराल पक्ष (इन-लॉज़) नहीं माना जाता था, जिसने इन परिवारों को कुछ रियायतों से वंचित कर दिया था।
विवाह समानता सुनिश्चित करने और करदाताओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से किए गए इन बदलावों में कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। पहला, आवासीय घरों के लिए संपत्ति और भूमि कर लाभ हैं: यदि समलैंगिक जीवनसाथी के रिश्तेदार आवास पर पंजीकृत हैं, तो संपत्ति पर कम आवासीय दरों (आवास के लिए 1% से 1.2% और भूमि के लिए 2‰) पर कर लगाया जा सकता है, बशर्ते इसे किराए पर न दिया गया हो या व्यवसाय के लिए उपयोग न किया गया हो। दूसरा, आवासीय भूमि बेचते समय मानक 20-40% के बजाय 10% की रियायती भूमि मूल्य वृद्धि कर दर लागू होती है, साथ ही दो साल के भीतर नया घर खरीदने पर कर वापसी (टैक्स रिफंड) की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, परिवार अब जीवनसाथी के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाले वाहनों पर वाहन लाइसेंस कर छूट के पात्र हैं, यदि उनका उपयोग विकलांग परिवार के सदस्य की जरूरतों के लिए किया जाता है।
चूंकि कर लाभों के लिए आवेदन की आवश्यकता होती है, इसलिए ताइपे राजस्व सेवा ने पहले से ही समलैंगिक जोड़ों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि उन्हें नए नियमों के तहत फिर से आवेदन करने में सहायता मिल सके। नागरिक स्थानीय शाखाओं में या टोल-फ्री टेलीफोन लाइनों के माध्यम से सलाह ले सकते हैं।


