घाना की संसद द्वारा पारित LGBT पहचान को अपराध घोषित करने वाला कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा में
29 मई 2026 को घाना की संसद ने मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक (Human Sexual Rights and Family Values Bill) पारित किया। इस कानून के तहत LGBTQI+ पहचान रखने वाले व्यक्तियों को तीन साल तक की जेल और अधिकारियों द्वारा LGBTQI+ लोगों का समर्थन या प्रचार करने वाले माने गए किसी भी व्यक्ति को तीन से पांच साल की कैद का प्रावधान है। यह विधेयक अब राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा कर रहा है।
इंटर प्रेस सर्विस को दिए एक साक्षात्कार में, देश में LGBTQI+ मुसलमानों का समर्थन करने वाली संस्था वन लव सिस्टर्स घाना (One Love Sisters Ghana) की कार्यकारी निदेशक लैला लारिबा (Leila Lariba) ने बताया कि विधेयक के पारित होने के बाद से संस्था को ब्लैकमेल, बेदखली, परिवार द्वारा अस्वीकृति, मानसिक स्वास्थ्य संकट, ऑनलाइन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर भेदभाव की रिपोर्टों में वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उत्पीड़न के डर से चिकित्सीय, कानूनी और मनोसामाजिक सहायता लेना बंद कर दिया है।
इसी तरह का एक विधेयक 2024 में घाना की संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति नाना अकुफो-आडो (Nana Akufo-Addo) ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। नए कानून को अपनाने के साथ, घाना पश्चिम अफ्रीका के उन कई अन्य देशों — बुर्किना फासो, माली, नाइजर और सेनेगल — की पंक्ति में शामिल हो गया है जिन्होंने हाल ही में LGBTQI+ लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाला कानून बनाया है।