मिनियापोलिस सिटी काउंसिल ने वयस्क स्नानागारों को वैध बनाने को मंजूरी दी
गुरुवार को मिनियापोलिस सिटी काउंसिल ने 1988 के उस अध्यादेश को रद्द कर दिया जो स्नानागारों और वयस्क यौन स्थलों के संचालन पर प्रतिबंध लगाता था। यह प्रतिबंध HIV/AIDS महामारी के चरम पर लागू किया गया था। निर्णय नौ बनाम दो के बहुमत से पारित हुआ।
LGBT Nation के अनुसार, यह निरसन 2017 से मानवाधिकार संगठनों द्वारा चलाए गए अभियान का परिणाम है। 2023 में, LGBT व्यक्तियों और HIV के साथ जी रहे लोगों को लक्षित करने वाली विधायी भाषा को हटाने की वकालत के लिए सेफर सेक्स स्पेस कोएलिशन (Safer Sex Space Coalition) का गठन किया गया।
सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ऐसे स्थलों को वैध बनाने से कठिन-से-पहुंचने वाली आबादी तक पहुंच संभव होगी, जिससे HIV रोकथाम में मदद मिलेगी। 2018 में, शहर के अधिकारियों ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2030 तक HIV से पीड़ित 90% लोग अपनी स्थिति जानें और उपचार प्राप्त करें।
अपनाए गए अध्यादेश मिनियापोलिस में इन प्रतिष्ठानों के लिए ज़ोनिंग, लाइसेंसिंग और नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में पहला कदम हैं। मेयर जेकब फ्रे (Jacob Frey) से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है, जिसके बाद संबंधित विनियमों का विकास शुरू होगा।


